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EWS आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, असंवैधानिक बताने की है मांग

EWS आरक्षण: नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। यह आरक्षण 10 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आज इसकी संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस आरक्षण का […]

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EWS आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, असंवैधानिक बताने की है मांग
  • November 7, 2022 9:39 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

EWS आरक्षण:

नई दिल्ली। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी। यह आरक्षण 10 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आज इसकी संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस आरक्षण का बचाव किया है।

10 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला

मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली खंड पीठ आज आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाएगी। इस चार सदस्यीय पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भाट, बेला एम त्रिवेदी और जमशेद बी. पारडीवाला शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक यह फैसला आ जाएगा।

असंवैधानिक करार देने की मांग

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों और हायर एजुकेशन में दिए गए इस 10 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने पहले इस मामले को 7 दिनों तक सुनने के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज इस फैसला आएगा।

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