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Supreme Court Verdicts Today 14 November: सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बड़े फैसले, राहुल गांधी के चौकीदार चोर है बयान, राफेल डील मामला और सबरीमाला मंदिर रिव्यू पिटिशन पर आएगा जजमेंट

नई दिल्ली. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए एक व्यस्त दिन रहेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कार्यालय से सेवानिवृत्त होने से पहले अपने सभी मामलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट अपने सबरीमाला फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, अदालत ने राफेल सौदे में केंद्र को क्लीन चिट देने वाली अदालत की समीक्षा करने की मांग की थी जिस पर आज फैसला है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उनके चौकीदार चोर है टिप्पणी के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर फैसला है. सीजेआई रंजन गोगोई, जो 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इन सभी मामलों का हिस्सा हैं. अन्य मामलों में फैसले पिछले कुछ दिनों में सुनाए गए थे. अब सभी की निगाहें गुरुवार को हैं क्योंकि सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में बेंच के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मामले हैं. सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला समीक्षा याचिकाओं पर फैसला सुबह 10:30 बजे सुनाएगा. इसके बाद राफेल समीक्षा याचिका और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की जाएगी.

राहुल गांधी चौकीदार चोर है टिप्पणी मामला

चौकीदार चोर है टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक अवमानना याचिका है. आम तौर पर, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए कई बार टिप्पणी का इस्तेमाल किया. राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने राफेल को एक हाई-प्रोफाइल चुनावी मुद्दा बना दिया था और उनकी चौकीदार चोर है टिप्पणी का इस्तेमाल पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए किया गया था, जिन्होंने अतीत में खुद को देश का चौकीदार बताया था. हालांकि, 10 अप्रैल को गांधी ने राफेल समीक्षा याचिकाओं के समर्थन में कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर केंद्र की आपत्तियों को खारिज करने के अपने आदेश पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी को जिम्मेदार ठहराया. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला दायर किया. सुनवाई के दौरान, राहुल गांधी ने अदालत में चौकीदार चोर है टिप्पणी को गलत बताया. राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि उन्होंने इसे सर्वोच्च सम्मान में कहा था और इसके लिए कोई भी आरोप पूरी तरह से अनजाने, गैर-इरादतन और अनजाने थे.

राफेल डील मामला

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद राफेल सौदे की अदालत द्वारा निगरानी की जांच की मांग को खारिज कर दिया था. बाद में कई दलीलों को दायर किया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की समीक्षा कर सके. गुरुवार को सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. राफेल सौदा फ्रांस-एयरोस्पेस विशाल डसॉल्ट से 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित एक सरकार-से-सरकारी समझौते से संबंधित है. इस सौदे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षर किए थे. यह सौदा उन आरोपों पर विवादास्पद हो गया कि मोदी सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिग्रहण के मानदंडों को दरकिनार कर दिया था और इस समझौते के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ. दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा है जो सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह पैदा कर सकता है और इसलिए, उसने इस सौदे में अदालत की निगरानी वाली जांच की मांग को खारिज करने का फैसला किया.

सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समीक्षा याचिका

पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने केरल के सबरीमाला मंदिर के दरवाजे सभी उम्र की महिलाओं के लिए खोल दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, मासिक धर्म की उम्र वाली लड़कियों और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए वर्जित माना गया था क्योंकि वहां के भगवान अय्यप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई दिनों और हफ्तों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. महिला भक्तों के साथ-साथ पत्रकारों को भी हड़काया गया और केरल के सबरीमाला मंदिर के पास हमला किया गया. दो महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया और प्रार्थना की तो उनके घरों पर बाद में हमला किया गया था. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट अपने 658 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा जो उसके 2018 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए दायर थी. इन याचिकाओं में से 56 समीक्षा याचिकाएं हैं.

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Aanchal Pandey

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