नई दिल्ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट, बीएच जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.
क्या है जज बीएच लोया मौत केस
बता दें जज लोया की मौत 2014 में हुई थी. 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी को गुजरात पुलिस ने हैदराबाद से अगवा किया था. जिसके बाद आरोप हैं कि फर्जी मुठभेड़ में पति पत्नी को मार गिराया था. ये मामला तब और गंभीर हो गया जब 2006 में गुजरात पुलिस द्वारा सोहराबुद्दीन शेख के साथी और गवाह माने जा रहे तुलसीराम प्रजापति को भी गुजरात पुलिस द्वारा मारे जाने का मामला सामने आया था.
इस पूरे मामले की जांच सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बीएच लोया ही सुनवाई कर रहे थे लेकिन बीएच लोया की भी अचानक मौत हो जाती है जिसे लेकर जज के परिवारवालों ने कई सवाल खड़े किये थें.
अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला
आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, 38 दिन चली थी सुनवाई
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