नई दिल्ली. बुधवार को 6 बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है. जिसमें से अहम है अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग. दरअसल राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा.
इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा था कि हम खुली अदालत को लागू कर रहे हैं. ये तकनीक के दिन हैं. हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है. कोर्ट में जो सुनवाई होती है वेबसाइट उसे कुछ देर बाद ही बताती हैं. इसमें कोर्ट की टिप्पणी भी होती हैं. साफ है कि तकनीक उपलब्ध है. हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन दाखिल की हैं. इसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू हो. इसमें संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हों. वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो.
आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, 38 दिन चली थी सुनवाई
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