नई दिल्ली. देश में इस दिवाली पटाखों को बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखे जलाने और बेचने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है. साथ ही केवल लाइसेंस धारक विक्रेता ही पटाखे बेच सकेंगे. साथ ही कोर्ट ने कहा कि दीवाली के त्यौहार पर शाम को 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी,
क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत होगी. कोर्ट ने कहा है कि तेज आवाज और लड़ी वाले पटाखे जलाने पर बैन होगा. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए -कम एमिशन वाले पटाखों को ही इजाजत दी है. ये निर्देश सभी त्यौहारों व शादियों पर लागू होंगे जहां तक संभव हो दिल्ली NCR में सामुदायिक तौर पर पटाखे चलाए जाएं. सीपीसीबी एक हफ्ते में इलाकों की पहचान करेगा.
फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद- 21 (जीवन का अधिकार) सभी वर्ग के लोगों पर लागू होता है. ऐसे में पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाते वक्त संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने 28 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते वक्त कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों की आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार के तहत सारे पहलुओं को देखना होगा.
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