सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना सकती है. एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस आरक्षण के साथ हैं तो वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में विरोध जताया है.

Advertisement
सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

Aanchal Pandey

  • September 25, 2018 9:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाएगा. संविधान पीठ ये भी तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है या नहीं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आ सकता है.

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे आरक्षण के समर्थन में हैं. बता दें 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पांच जजों की संविधान बेंच ने राज्य की सरकारी नौकरी में पदोन्नति को लेकर एससी एसटी के लिए आरक्षण करने को अनिवार्य नहीं किया था.

जज बीएच लोया केस में पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सांसद या विधायक के आपराधिक केस में कुर्सी छीनने का अधिकार चुनाव आयोग के पास या सचिव के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

Tags

Advertisement