नई दिल्ली। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया. अदालत ने पूछा कि आपने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई की है. एफआईआर होने के बाद आपने क्यों कोई कार्रवीई नहीं की. अगर टीवी एंकर ने […]
नई दिल्ली। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया. अदालत ने पूछा कि आपने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा पर क्या कार्रवाई की है. एफआईआर होने के बाद आपने क्यों कोई कार्रवीई नहीं की. अगर टीवी एंकर ने नूपुर को उकसाया था तो उसके विरुद्ध भी FIR दर्ज होनी चाहिए थी.
दरअसल, बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर देश के कई राज्यों में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर सुनवाई करते हुए आज देश की सर्वोच्च अदालत ने नूपुर को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा दिया है। उन्हें टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में नूपुर की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी ली है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए।
सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि नूपुर शर्मा को माफी मांगने में और बयान वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया। कई एफआईआर के बावजूद उसके (नुपूर शर्मा) खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, तब कोर्ट ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वह अकेले ही जिम्मेदार हैं।
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