नई दिल्लीः अलवर लिंचिंग मामले में मारे गए अकबर उर्फ रकबर खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. परिवार ने अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवार ने शीर्ष अदालत से निवेदन किया है कि इस केस की सुनवाई राजस्थान के बाहर कराई जाए. कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेगा.
बता दें कि बीते शुक्रवार को राजस्थान पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने 28 साल के रकबर खान की हत्या को मॉब लिंचिंग मानने से इनकार किया है. चार्जशीट में चार आरोपियों को रकबर की पिटाई और हत्या का आरोपी बनाया गया है, इनमें किसी भी पुलिस वाले का नाम नहीं है. चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323, 341 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं.
चार्जशीट में रकबर खान की हत्या को सोची-समझी साजिश बताया गया है. इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रकबर खान को अस्पताल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मियों ने रुककर चाय भी पी थी जबकि घायल रकबर पुलिस की गाड़ी में इलाज के लिए तड़प रहा था. बताते चलें कि राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने स्वीकार किया था कि रकबर खान की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी. केस की जांच कर रही उच्चस्तरीय कमेटी ने भी माना था कि रकबर की मौत पुलिस लापरवाही की वजह से हुई थी.
अलवर मॉब लिंचिंग पर राजस्थान सरकार ने मानी पुलिस की चूक- पुलिस हिरासत में रकबर की मौत
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