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बच्चों की सुरक्षा का मामला : SC ने स्कूल संगठनों से कहा- दो हफ्ते में जारी करें हलफनामा, 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिया था.जिसके बाद निजी स्कूलों के संगठनों ने कहा कि वह भी गाइडलाइन देना चाहते हैं. जिस पर शीर्ष अदालत ने उन्हें दो हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. जिस पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.

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  • March 13, 2018 1:30 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago

नई दिल्लीः देश भर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 27 मार्च को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट स्कूलों के संगठन की तरफ से कहा गया है कि वह भी बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइड लाइन देना चाहते हैं. जिस पर शीर्ष अदालत ने निजी स्कूलों के संगठन को दो हफ्ते में हलफ़नामा दाखिल करने के लिए कहा है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में यचिकाकर्ता की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राज्यों के स्कूलों में कई घटनाएं हुए है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कठोर गाइड लाइन बनाये. जिस पर निजी स्कूलों के संगठनों ने कहा है कि वे भी इस मामले पर गाइड लाइन देना चाहते हैं

दरअसल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और UT को कहा था कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना जवाब दाखिल करे. गुरुग्राम के सोहना के एक विद्यालय में छात्र की हत्या के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन बनाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी.

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