नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आएगा। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि अनंत काल के लिए किसी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है. मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता है. सीबीआई के आरोप में न ही अपराध का कोई संकेत है न ही करप्शन का कोई आरोप पुख्ता है। ऐसे देखा जाए तो ईडी का मामला नहीं बनता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में “आप” के नेता राघव चड्ढा की याचिका पर भी सुनवाई है. बता दें कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है. 16 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राघव चड्ढा की याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब देने को कहा था. इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी से मदद भी मांगी है।
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