नई दिल्ली: आज (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 के परिणाम को जारी करने पर रोक लगाने से इनकार मना कर दिया है. नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस साल प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद नीट परीक्षा […]
नई दिल्ली: आज (17 मई) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 के परिणाम को जारी करने पर रोक लगाने से इनकार मना कर दिया है. नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस साल प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की मांग की जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह अखिल भारतीय परीक्षा को नहीं रोक सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर गर्मियों की छुट्टियों के बाद विचार करेंगे. इस याचिका को वंशिका यादव ने दायर किया है.
इस याचिका के अनुसार, राजस्थान में NEET स्नातक परीक्षा के दौरान, राष्ट्रीय दैनिक अखबारों की रिपोर्टों से पता चला कि परीक्षा की तारीख से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि पटना में अधिक चिंताजनक घटनाएं देखी गई हैं, जहां राज्य पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों को परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने की विश्वसनीय जानकारी पर गिरफ्तार किया गया है. बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग ने जांच संभाली और पाया कि प्रथम दृष्टया, लीक एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया था. जब इस मामले की गहन जांच की गई तो पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
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