Supreme Court: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (29 नवंबर) को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। बता दें कि नरेश कुमार (Chief Secretary Naresh Kumar) 30 नवंबर को रिटायर […]

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Supreme Court: दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Manisha Singh

  • November 29, 2023 6:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 12 months ago

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (29 नवंबर) को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। बता दें कि नरेश कुमार (Chief Secretary Naresh Kumar) 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। मगर केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है। वहीं, दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दे दी है।

कोर्ट ने खारिज की दिल्ली सरकार की याचिका

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने से रोकने की मांग की याचिका दी थी।

वहीं, इससे पहले मंगलवार (28 नवंबर) को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत इसे लागू किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि केंद्र इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ले।

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केंद्र ने कही यह बात

जानकारी हो कि मंगलवार (28 नवंबर) को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि वह नरेश कुमार को मात्र 6 महीने के लिए ही सेवा विस्तार देने जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के अवसर पर वह दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर चर्चा करेगी।

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