नई दिल्लीः निवेशकों के साथ जालसाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को समन भेजते हुए 28 फरवरी को अगली सुनवाई के वक्त कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को मार्केट रेगुलेटर SEBI के अकाउंट में बकाया पैसा लौटाने के लिए एक और मोहलत दी है.
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