नई दिल्ली: नीट परीक्षा 2024 में हुई गड़बड़ी को लेकर सोमवार (8 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) से कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स और पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दें. इसके साथ ही मामले की जांच कर रही सीबीआई […]
नई दिल्ली: नीट परीक्षा 2024 में हुई गड़बड़ी को लेकर सोमवार (8 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) से कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स और पेपर लीक वाले सेंटर्स की जानकारी दें. इसके साथ ही मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब तक हुई जांच का अपडेट देने के लिए कहा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से NTA में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी को लेकर जानकारी मांगी है. इसके साथ ही री-एग्जाम की मांग करने वाले छात्रों से 10 पेज की कंसोलिडेटड रिपोर्ट भी मांगी है. अदालत ने कहा कि जिनसे भी जानकारी मांगी गई है वे सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपें. अब 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक को लेकर एक साथ 38 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इनमें से 34 याचिकाएं उन स्टूडेंट्स की है, जिन्होंने एग्जाम दिया था. 34 याचिकाओं में स्टूडेंट्स के साथ ही टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले भी शामिल हैं. वहीं, 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने लगाई हुईं हैं.