नई दिल्ली। Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फॉरेस्ट रिज में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई मामले में अवमानना याचिका पर डीडीए उपाध्यक्ष सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को नोटिस भेजा है। अदालत ने उनको अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का भी आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रतिवादी प्राधिकारों को आगे किसी भी पेड़ की कटाई में शामिल नहीं होना चाहिए तथा यथास्थिति बनाए रखना चाहिए।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगर हम संतुष्ट हुए तो हम दोबारा पेड़ लगाने के लिए कहेंगे। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिज प्रबंधन बोर्ड की संवैधानिकता की जांच करने का वक्त आ गया है। वो पेड़ों को काटने की इजाजत दे रही है। उसको रिज डिस्ट्रक्शन बोर्ड कहा जाता है।
बता दें कि यह मामला मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड तथा सार्क विश्वविद्यालय के बीच सड़क के निर्माण के लिए 1000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई से जुड़ा है। अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि कोर्ट के मना करने के बावजूद डीडीए ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई जारी रखी। यह अदालत के आदेश की अवहेलना है।
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