नई दिल्ली. मुखर्जी नजर की एक निजी कोचिंग संस्था में हाल ही में आगजनी की घटना हुई थी. आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें कई युवक इमारत की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरते हुए दिखाई दिए थे. आगजनी की इस घटना को लेकर दिल्ली की हाईकोर्ट सख्त है. कोर्ट ने बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने बिना अग्निशमन एनओसी की चल रही कोचिंग संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार और पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि घटना के सभी पक्षकारों पर कार्रवाई करें और 10 अक्टूबर तक अदालत में रिपोर्ट पेश करें.
बता दें कि मुखर्जी नगर में आगजनी की घटना 15 जून की है. जब कोचिंग संस्था में आग लगी तो उस समय उसमें कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे. छात्रों को रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी.
प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम 2020 में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर…
भव्य महाकुंभ के मेले दुनियाभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर आस्था…
उत्तर प्रदेश के इटावा में एक किशोर को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया…
गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा मांगने वाली मांग का भी जवाब दिया।…
परीक्षा पे चर्चा 2025' के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक छात्र 14 जनवरी 2025 तक…
जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा करेगी। बताया…