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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केसः सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाई कोर्ट का आदेश, नई CBI टीम बनाने पर लगाई रोक

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को भंग कर नई टीम बनाने के आदेश दिए थे जिस पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे जांच प्रभावित होगी.

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supreme court
  • September 18, 2018 1:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. जिसमें हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम को भंग कर नई टीम गठन के आदेश दिए थे. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जांच कर रही सीबीआई की नई टीम बनाने की जरूर नहीं है. 

कोर्ट का कहना है कि अगर इस मामले की जांच के लिए दोबारा से नई टीम बनाई जाती है तो इससे जांच प्रभावित होगी. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में नई टीम बनाने से पीड़ितों के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा. आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर ही सीबीआई टीम को भंग कर जांच के लिए नई टीम बनाने का आदेश दिया था. जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रोक लगा दी. 

आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में अनेक लड़कियों के कथित रूप से बलात्कार और यौन शोषण की घटनाओं की जांच सीबीआई कर रही है. जिसकी जांच हाईकोर्ट कर रहा है, कोर्ट ने इस मामले में 23 अगस्त को जांच का विवरण लीक होने पर कहा था कि मीडिया से कहा था कि नह इसे प्रकाशित करने से बचे, क्योंकि यह जांच को प्रभावित कर सकता है. जिस पर पत्रकारों ने  इसे अधिकारों का हनन बताया था. 

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