2017 जून में सीट को लेकर हुए झगड़े में बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त कहा गया था कि बीफ की वजह से उन्मादी भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ कि झगड़े की वजह बीफ नहीं सीट थी.
चंडीगढ़. हरियाणा के बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या के मामले में फरीदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुनवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में छोटी सी बात पर 16 साल के जुनौत को पीट-पीट कर मार दिया गया था. जिसके बाद जुनैद के परिवार वालों ने मामले में सीबीआई जांच के लिए हरियाणा हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की अर्जी को ठुकरा दिया था.
जुनैद के पिता जलालुदीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की. अर्जी में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को छोडकर बाकी तीन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई हैं. सिर्फ एक आरोपी पर हत्या का मामला बनाया है , जबकि इस मामले को हेट क्राइम और साजिश के तहत लेना चाहिए क्योंकि ये सुनियोजित हत्या थी. मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए.
जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हरियाणा पुलिस की जांच दोषपूर्ण है. बता दें कि 2017 जून में सीट को लेकर हुए झगड़े में बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त कहा गया था कि बीफ की वजह से उन्मादी भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन बाद में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ कि झगड़े की वजह बीफ नहीं सीट थी.
जुनैद हत्याकांड की नहीें होगी CBI जांच, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
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