नई दिल्ली. कांग्रेस नीत यूपीए शासन में हुए वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिचौलिए से गवाह बने राजीव सक्सेना को बड़ा झटका लगा है. सु्प्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी जिसकी वजह से राजीव सक्सेना अपना ईलाज कराने विदेश नहीं जा सकेंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS डायरेक्टर को कहा कि वे जल्द से जल्द एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर, राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य की रिपोर्ट 3 हफ्ते भीतर अदालत में दाखिल करें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को राजीव सक्सेना की सेहत भी देखनी है और प्रवर्तन निदेशालय की उस आशंका का भी ध्यान रखना है जिसमें ईडी कह रही है कि सक्सेना कभी भी विदेश से वापस नहीं आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना को कहा कि हमनें आपको कल विकल्प दिया था लेकिन आपने कोई सियोरिटी कोर्ट लो नहीं दी.
वहीं सीबीआई ने भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सीबीआई राजीव सक्सेना को लेकर FIR दर्ज करना चाहती है. राजीव सक्सेना इस केस के गवाह हैं और यह केस बेहद गंभीर है इसलिए उन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए.
दअरसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने “राजीव सक्सेना” को विदेश जाने की इजाजत दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर राजीव सक्सेना को विदेश जाने की इजाजत दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजीव 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक विदेश में रहते. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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