Supreme Court Slams Anil Ambani: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- एक महीने में एरिक्सन के 453 करोड़ चुकाओ वरना तीन महीने की जेल काटो

Supreme Court Slams Anil Ambani: रिलायंस कम्युनकेशंस के मालिक अनिल अंबानी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दूरसंचार कंपनी एरिक्सन का बकाया नहीं चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और दो अन्य डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया. कोर्ट ने कहा कि अगर उन्होंने एक महीने में पैसा नहीं लौटाया तो उन्हें जेल जाना होगा.

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Supreme Court Slams Anil Ambani: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कहा- एक महीने में एरिक्सन के 453 करोड़ चुकाओ वरना तीन महीने की जेल काटो

Aanchal Pandey

  • February 20, 2019 10:51 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. एरिक्सन इंडिया मामले में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने अनिल अंबानी और दो अन्य डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया. अनिल अंबानी द्वारा 550 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाए जाने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्ते में एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया. अगर पैसा नहीं लौटाया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा, यह साफ है कि रुपये देने की अंडरटेकिंग देने के बावजूद कंपनी पैसे देना नहीं चाहती थी. अनिल अंबानी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. ऐसा जानबूझकर किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर कॉम को 453 करो़ड़ रुपये और देने हैं व अदालत में जमा 118 करोड़ रुपये भी एरिक्सन को जल्द रिलीज किए जाएं. कोर्ट ने कहा, अगर अनिल अंबानी पैसे नहीं देंगे तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी. 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की याचिका पर अनिल अंबानी से जवाब मांगा था. एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के तीन अगस्त और 23 अक्टूबर 2018 के उन आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसमें आरकॉम से एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये चुकाने को कहा गया था.

12 फरवरी को आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा था कि एरिक्सन को 550 करोड़ का बकाया भुगतान न करके कंपनी ने कोई अवमानना नहीं की है. इस दौरान अनिल अंबानी भी कोर्ट में मौजूद थे. अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एरिक्सन को बकाया इसलिए नहीं चुकाया गया क्योंकि रिलायंस जियो से आरकॉम का स्पेक्ट्रम सौदा टूट गया था. वहीं एरिक्सन के वकील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया था कि अंबानी ने अदालत का अनादर और अवमानना की है. उन्होंने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस को दूसरे एसेट्स को बेचने से 2000 करोड़ और 3000 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसकी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई.

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