नई दिल्ली. दिवाली के समय पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दीपावली लाइट्स का त्योहार है. सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के समय वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंचने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि दिवाली पर लोगों को साथ लाने के लिए पटाखों की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिठाई और मिठास के द्वारा भी लोगो को साथ लाया जा सकता है.
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए के सीकरी ने कहा मेरी पोती जो चार साल की है पिछले साल दिवाली पर सभी को पटाखें जलाने से मना कर रही थी कह रही थी कि पटाखें मत चलाओ नही तो जेल चले जाओगे. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
बता दें कि इससे पहले 1 अगस्त को पटाखों को प्रतिबंध करने को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा था कि त्योहार के दौरान बढ़े वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के 20 से 25 बच्चे सांस से संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहते हैं. ऐसे में हमें निर्णय लेना होगा कि क्या हमें इनके खिलाफ कदम उठाते हुए प्रदूषण फैलाने वाली प्रत्येक चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर अस्थायी रूप से सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
पीठ ने यह भी कहा था कि पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण जहां नवजात बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है वहीं हवा भी जहरीली हो जाती है. वहीं पटाखा बनाने वाली कंपनी की तरफ से मौजूद वरिष्ठ वकील सीए सुदर्शन ने पीठ को कहा था कि कई प्रकार के शोध यह बताते हैं कि पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण बेहद मामूली होता हैं. ऐसे इस संबंध में एक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है.
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