नई दिल्ली। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने गिरफ़्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके अश्लील कंटेंट को लेकर उन्हें जबरदस्त फटकार लगाई है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यूट्यूबर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। रणवीर को निर्देश दिया है कि वे जांच में शामिल हों। इसके अलावा ये भी कहा है कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई FIR दर्ज नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर से कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये आपको मालूम है? अश्लीलता क्या है आपको पता है? जस्टिस सूर्यकांत ने आगे फटारते हुए कहा कि आप लोगों के माता-पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। ये सब गंदे दिमाग की उपज है। आपके पास बहुत संपत्ति है, . दो अलग एफआईआर का आप बचाव करने में सक्षम है। ऐसे में हम दोनों एफआईआर क्यों क्लब करें? आपके मुताबिक जांच और मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप वहां जाकर शिकायत करें।

 

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