नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम फिलहाल उन स्टूडेंट्स को अलग कर सकते हैं जो दागी हैं. अगर जांच के दौरान और […]
नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम फिलहाल उन स्टूडेंट्स को अलग कर सकते हैं जो दागी हैं. अगर जांच के दौरान और भी दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा. जांच के दौरान कोई भी स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल मिलता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा.इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां हुईं हैं, लेकिन पूरी परीक्षा में धांधली के कोई सबूत नहीं हैं.
सीजेआई ने नीट मामले में सुनवाई करते हुए आगे कहा कि हो सकता है कि सीबीआई की जांच के बाद इस मामले की पूरी तस्वीर ही बदल जाए. आज हम किसी भी कीमत पर यह नहीं कह सकते हैं कि पेपर लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग में ही हुआ है.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि एनटीए की आंसर-की है. हमने एक्सपर्ट की टीम से इसकी जांच कराई थी. टीम ने बताया कि ऑप्शन नंबर-4 सही है और 2 गलत है. क्योंकि रेडियो एक्टिव एटम कभी स्टेबल नहीं होते हैं.
बता दें कि कोर्ट रूम में बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ याचिकाकर्ताओं के वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए. दरअसल नेदुम्पारा जब बोलने के लिए उठे तो सीजेआई ने उन्हें नरेंद्र हुड्डा के बाद बोलने के लिए कहा. जिसके बाद मैथ्यूज उठकर गैलरी में आ गए, इस पर सीजेआई नाराज हो गए. उन्होंने वकील नेदुम्पारा से कहा कि आप इस तरीके से उठकर गैलरी में नहीं आ सकते हैं.
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