नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई. सीएम केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही कहा है कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं.
केजरीवाल की याचिका पर आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं. सुनवाई के दौरान ASG एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के माध्यम से भेजा गया है. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, जब तक उनके पास में ‘दोषी’ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों और यही स्टैंडर्ड होना चाहिए.
सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान मौजूद हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने उन बयानों को जीरो वेटेज दिया है. बता दें कि सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है.
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