नई दिल्ली/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आज अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बता दें कि कल (गुरुवार) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे हुए ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी प्रदान की थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला दिया था. इससे पहले 16 नवंबर को कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दिन विवादित परिसर की 17 याचिकाओं पर सुनवाई थी. मालूम हो कि ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुईं थीं.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कोर्ट कमिश्नर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.47 एकड़ विवादित जमीन का सर्वे करेंगे. कोर्ट कमिश्नर की टीम विवादित परिसर में जाकर सर्वे करेगी. इसके बाद साक्ष्य को एकत्रित करके कोर्ट में पेश करेगी.
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