नई दिल्ली: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज (शुक्रवार) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस जारी कर पूछा है कि चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है. कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम और कैटेगरी सब दी जाए. लेकिन एसबीआई ने यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा ही नहीं किया है.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की बेंच आज चुनाव आयोग (EC) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस दौरान पीठ ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 18 मार्च तक बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इलेक्शन कमीशन को मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन कर उसे डिजिटलाइज किया जाए. साथ ही इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ओरिजनल कॉपी चुनाव आयोग को लौटा दी जाए. वहीं, स्कैन और डिजीटल फाइलों की एक कॉपी को अदालत में रखा जाएगा. इसके बाद इसी डेटा को 17 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.
SBI ने चुनाव आयोग को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा, SC ने दिया था आदेश
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