नई दिल्लीः कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने की योजना तैयार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने अब सरकार को 3 मई तक योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. साथ ही तमिलनाडु औक कर्नाचक सरकार से इस मुद्दे पर शांति बनाए रखने तो कहा है. बता दें कि केंद्र के द्वारा कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना में विफलता के चलते तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ अमवानना याचिका दायर की है.
इस उलझते हुए मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. बता दें कि जहां केंद्र ने फैसला लागू करने के लिए मोहलत मांगी हो तो वहीं राज्य सरकार ने केंद्र पर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग की थी. इस मामले पर राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी को दिए गए फैसले को लागू नहीं किया.
आपको बता दें कि फैसले के अंतर्गत छह हफ्तों के अंदर ही कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एवं जय नियामक कमेटी बनाई जानी थी. लेकिन 30 मार्च को सीमा खत्म होने के बाद भी केंद्र ने इसे पूरा नहीं किया. जिस पर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के खिलाफ अवमामनना याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि ‘फैसले के तीन हफ्ते बाद नौ मार्च को केंद्र सरकार ने चारों राज्यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी) के मुख्य सचिव की बैठक बुलाई. इस बैठक के बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है. बिना किसी ठोस कारण के केंद्र निश्चित समय में फैसले का पालन करने में नाकामयाब रहा है.’
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कावेरी जल विवाद पर बोले सुपरस्टार रजनीकांत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक
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