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बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आंशिक रूप से लगाई रोक, होगी रेगुलर सुनवाई

नई दिल्ली। West Bengal News: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती रद्द किए जाने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीबीआई की तरफ से अगले आदेश तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। सर्वोच्च अदालत […]

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  • May 7, 2024 5:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

नई दिल्ली। West Bengal News: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती रद्द किए जाने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीबीआई की तरफ से अगले आदेश तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर 16 जुलाई से रेगुलर सुनवाई करेगा।

क्या है मामला?

कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी।

इसी मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी जेल में बंद हैं।

हाई कोर्ट का फैसला

इससे पहले उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और करीब 24 हजार नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दीं। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक का आरोप है।

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