देश-प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस से मीडिया बैन हटाया, कहा- बलात्कार पीड़िता का नो इंटरव्यू, नो फोटो

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए बैन को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और NBA को नोटिस जारी कर ऐसे अपराधों में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने में सहयोग मांगा है.

बच्चियों के साथ यौन अपराधों के मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए हैं. कोर्ट ने आदेश में कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़ित की पहचान किसी भी तरह से उजागर न हो. न तो पीड़िता की फोटो लगाई जाए, न ही ब्लर करके उसका इस्तेमाल हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित का कोई इंटरव्यू नहीं होगा और इस तरह के मामलों को सनसनीखेज न बनाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आत्म चिंतन करें कि क्या हो रहा है. यह मीडिया ट्रायल नहीं बल्कि मीडिया जजमेंट है. मीडिया पहले की आरोपियों को दोषी करार दे चुका है. कोर्ट ने कहा, यह तय है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कोई सीमा तो होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि कैसे मीडिया के लिए सीमा तय की जा सकती है. इस पर बिहार सरकार ने कहा कि पुलिस भी ऐसे मामलों में मीडिया के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस भी आपकी तरह है, वह टीवी नहीं देखती. बिहार सरकार ने बताया कि PCI, NBA आदि संस्थाएं हैं. कोर्ट ने कहा कि ये तो एथिक्स वाली बात है, मिकेनिज्म कहां है?

अगस्त में दुष्कर्म के मामलों में इजाफा और शेल्टर होम में 34 लड़कियों से दुष्कर्म पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को धन देने के लिए करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था, “लोग टैक्स चुका रहे हैं. लोगों का पैसा इस तरह की गतिविधियों को वित्तपोषित करने में इस्तेमाल किया जा रहा है.इन गैर सरकारी संगठनों को बिना जांच पड़ताल के पैसा दिया गया है.”

मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह केस में सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार और CBI को नोटिस, ये है पूरा मामला

बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को जाना होगा जेल, आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Aanchal Pandey

Recent Posts

‘ये चड्डीछाप है…गोमूत्र और गोबर पिएगा’, जब नितिन गडकरी ने ठुकरा दी थी बालासाहब की स्पेशल वाइन

नितिन गडकरी का बाला साहब ठाकरे से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो…

15 minutes ago

Look Back 2024: इन जगहों पर प्राकृतिक आपदा से मची तबाही, आज भी दिख रहा असर

साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यह साल भारत के लिए प्राकृतिक आपदाओं…

19 minutes ago

तांत्रिक के बहकावे में आकर चुपचाप शख्स ने निगला जिंदा चूजा, गला काटकर निकाला तो डॉक्टर भी हुए हैरान

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी…

36 minutes ago

अमेरिका के स्कूल में कत्लेआम, गोलीबारी में 5 बच्चों की मौत, क्रिसमस से पहले छाया मातम

अमेरिका के एक ईसाई स्कूल में गोलीबारी की घटना में 5 बच्चो की मौत हो…

48 minutes ago

अमृतसर में इस्लामाबाद थाने के पास हुआ बड़ा धमाका, इलाके में मची सनसनी

पंजाब के अमृतसर स्थित इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास मंगलवार तड़के एक तेज धमाके की…

50 minutes ago

मुस्लिम फिरोज ने सरेआम नाबालिग छात्राओं का खींचा दुपट्टा, किए गंदे-गंदे कमेंट, अब पुलिस ने कराई पेरड

रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अब बेटियों और…

1 hour ago