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सुप्रीम कोर्ट का फरमानः दागी नेताओं पर सुनवाई के लिए 1 मार्च तक 12 विशेष अदालतें गठित करे सरकार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को निर्देश दिया कि दागी सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित 1,581 आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित होने वाली 12 विशेष अदालतों को अगले साल एक मार्च से काम शुरू कर देना चाहिए. न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि इन अदालतों के गठन के संबंध के लिए संबंधित राज्यों को तत्काल 7.80 करोड़ रुपये में से आनुपातिक आधार पर धन आबंटित किया जाए. कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा धन आबंटन के बाद उच्च न्यायालयों से बात कर अदालतें गठित करनी चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह अदालतें एक मार्च से काम करना शुरू कर दें.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इस मामले में केंद्र के अतिरिक्त आलफनामे का अवलोकन किया जिसमें सरकार ने नेताओं की संलिप्तता वाले मामलों के लिए इस समय 12 विशेष अदालतें गठित करने का प्रस्ताव किया है. इसमें यह भी कहा गया कि इसके लिए 7.8 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे. पीठ ने सांसदों और विधायकों को की संलिप्तता वाले लंबित आपराधिक मामलों का विवरण एकत्र करने के लिए दो महीने का समय दिया. पीठ ने कहा, “मामले पर विचार के बाद, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि आनुपातिक आधार पर 7.80 करोड़ रुपये की राशि उन राज्यों को आबंटित की जाए जहां विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव है. यह काम तुरंत करना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत मुकदमों के रिकॉर्ड से विधिनिर्माताओं के खिलाफ लंबित मुकदमों को विशेष अदालतों को सौंपेंगे. पीठ ने कहा हि, ‘‘हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये निर्देश फिलहाल अस्थाई हैं और ये इन अदालतों में काम शुरू होने के इरादे से दिये गये हैं. जब कभी इन निर्देशों में आवश्यक बदलाव की जरूरत होगी या फिर अतिरिक्त निर्देशों की जरूरत होगी तो उन्हें जारी किया जायेगा”.

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Aanchal Pandey

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