नई दिल्ली. Delhi Ravidas Temple Rebuilding: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़ी गई 500 साल पुरानी संत रविदास मंदिर को उसी जगह पर दोबारा बनाने का आदेश दिया है जिसे डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10 अगस्त को तोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोबारा मंदिर वहीं बनाने के लिए सरकार 400 वर्गमीटर जमीन मुहैया कराए और केंद्र सरकार मंदिर के प्रबंधन और संचालन के लिए 6 हफ्ते के अंदर एक मैनेजमेंट कमिटी बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने रविदास मंदिर (Delhi Ravidas Temple Rebuilding) तोड़ने के बाद आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 100 के करीब दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं को निजी मुचलके और बांड पर रिहा करने का भी आदेश दिया है.
रविवदास मंदिर (Delhi Ravidas Temple Rebuilding) तोड़ने के बाद दलितों ने दिल्ली समेत देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन किया था जिस दौरान दिल्ली में हिंसक झड़प भी हो गई थी. मंदिर को दोबारा बनाने की मांग को लेकर दलित संगठन लगातार मांग कर रहे थे और अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था. मंदिर को दोबारा बनाने की मांग को लेकर रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई थी जिसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. आजाद को इसी शनिवार जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जंगल की जमीन पर बने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार जमीन देने को तैयार हो जाए तो दिल्ली सरकार दोबारा मंदिर बनाने का काम करेगी. आप के अलावा कांग्रेस और तमाम दलित संगठनों ने मंदिर दोबारा बनाने की मांग की थी.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकार रविदास मंदिर दोबारा बनाने के लिए 200 वर्गमीटर जमीन देने को तैयार है. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने सरकार से कहा था कि वो ठोस प्रस्ताव और तरीके के साथ सोमवार को आए तो कोर्ट आदेश पास करेगा. कोर्ट ने आज 200 वर्गमीटर जमीन के साथ-साथ केंद्र से मंदिर मैनेजमेंट कमिटी बनाने भी कहा है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि रविदास मंदिर मैनेजमेंट कमिटी में सदस्य बनने के लिए पूर्व सदस्य और दूसरे लोग आवेदन कर सकते हैं. कोर्ट ने साथ ही ये साफ कर दिया है कि मंदिर परिसर में किसी कारोबारी काम की इजाजत नहीं होगी और ना ही पेड पार्किंग होगी.
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