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Supreme Court on Tripura Refugees Ration: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा त्रिपुरा के शरणार्थियों को मिलने वाले राशन को रोकने का कारण, 2 हफ्ते में केंद्र दे जवाब

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा कि उसने त्रिपुरा में 7 राहत शिविरों में मिजोरम ब्रू शरणार्थियों को राशन की आपूर्ति क्यों रोक दी है जिससे भुखमरी से मौतें हुईं. चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने केंद्र को कहा कि, निर्देश लो और दो सप्ताह में हमें बताओ की ऐसा क्यों हुआ. उन्होंने साथ ही कहा है कि यह मत करो, जो भी कारण है. इस तरह से लोगों को मरने न दें. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस दिया कि वे ऐसे व्यक्तियों की भुखमरी से मौत के आरोपों पर नोटिस दें, जिनके पास राशन नहीं था, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे.

दरअसल 32,000 से अधिक ब्रू विस्थापितों के लिए राशन की आपूर्ति फिर से रोक दी गई है क्योंकि मिजोरम के लिए प्रत्यावर्तन के बजाय त्रिपुरा में उनके पुनर्वास के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ब्रू शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए केंद्र की समय सीमा समाप्त होने के एक दिन बाद रविवार से राशन की आपूर्ति बंद कर दी गई. 4,000 से अधिक विस्थापित परिवारों में से केवल 171 को 3 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच नौवें और अंतिम चरण के प्रत्यावर्तन के दौरान मिजोरम वापस भेजा जा सकता है.

उत्तर त्रिपुरा जिले के कंचनपुर उप-मंडल के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, अभेदानंद बैद्य ने कहा, उनके प्रत्यावर्तन की समय सीमा 30 नवंबर के बाद इसे बंद करने के आधिकारिक आदेश के अनुसार राशन आपूर्ति रोक दी गई है. 7 नवंबर को, हमें एक और पत्र मिला, जिसमें हमें 30 नवंबर तक राशन जारी रखने के लिए कहा गया था. हमें इसके बाद कोई निर्देश नहीं मिला है. अकेले कंचनपुर में लगभग 4,000 परिवार शिविरों में रह रहे हैं. कुछ अन्य लोग पनिसागर सब-डिवीजन में रह रहे हैं. हाल ही में राशन ना मिलने से कुछ लोगों की भूख से जान भी गई है.

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Aanchal Pandey

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