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Supreme Court On Social Media: सोशल मीडिया दुरुपयोग की सभी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तीन महीने में बनेंगे नियम

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की गई सभी को ट्रांसफर कर दिया है. अब इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाएं ट्रांसफर कीं. फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कम्पनियों की ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सुप्रीम कोर्ट साल 2020 आखिरी हफ्ते में मामले पर सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान AG केके वेणुगोपाल ने कहा कि जब इन कम्पनियों के पास इनकी सेवाओं/प्रोडक्ट का दुरुपयोग रोकने का इंतजाम ही नहीं है तो इनको यहां आना ही नहीं चाहिए था. क्योंकि दुरुपयोग से पीड़ित लोगों की मदद के लिए इन कम्पनियों के पास कोई तकनीक या जरिया नहीं है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कमरा बाहर से बंद है और कंपनियां कह रही है कि अंदर से खोलो. लेकिन इसके लिए आपके पास चाभी तो होनी चाहिए. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी 2020 तक नियम तैयार हो जाएंगे. क्योंकि दुरुपयोग से पीड़ित लोगों की मदद के लिए इन कम्पनियों के पास कोई तकनीक या जरिया नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा ये भी कहा है कि वो इंटरनेट संबंधी सभी लंबित केसों की लिस्ट दाखिल करें और इन सब मामलों की सुनवाई भी उसी के साथ होगी.

मौजूदा समय में लोग सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं. अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया लोग पोस्ट लिखते समय ऐसे कंटेट का इस्तेमाल करते हैं जो देश के खिलाफ होता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर पहले ही अवगत कराया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है. आने वाले समय में ये उम्मीद की जा है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि जिनके तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते वक्त उनका पालन करना पड़ेगा. सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए आधार को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की बात चल रही है.

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Aanchal Pandey

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