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Supreme Court on SC/ST Act: नए एससी/एसटी कानून पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को अगली सुनवाई

Supreme Court on SC/ST Act: 2018 में एससी/एसटी कानून में संशोधन किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी. इस संशोधन के खिलाफ दायर याचिका और मामले से जुड़ी सभी पुर्नविचार याचिका पर अंतिम सुनवाई की जाएगी.

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  • January 30, 2019 11:48 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 2018 में एससी/एसटी एक्ट में संशोधन किए गए जिसे लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसपर सुनवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि एससी/एसटी कानून में हुए संशोधन को लागू किया जाएगा इसके लागू होने पर रोक नहीं लगाई जाएगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी. बता दें कि एससी/एसटी एक्ट में 2018 में संशोधन किया गया था. इसी पर केंद्र ने पुर्नविचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.

  1. इसके अलावा एक्ट में हुए संशोधन पर जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सभी याचिका और पुर्नविचार याचिका पर एक साथ अंतिम सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है.
  2. आज सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में हुए बदलाव पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है. अब किसी मामले में अग्रिम जमानत ना मिलने का प्रावधान बरकरार रहेगा और आरोपी की गिरफ्तारी से पहले मामले में इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. पहले तुरंत गिरफ्तारी पर रोक थी जिसके बाद संशोधन करके इसमें प्रावधान जोड़ा गया. बता दें कि एससी/एसटी एक्ट के नए कानून के तहत आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
  3. केंद्र ने इस पर पुर्नविचार याचिका दर्ज करवाई और इस एक्ट में हुए बदलाव को चुनौती दी. साथ ही इसके खिलाफ कई जनहित याचिका दर्ज हुई. इन सभी पर जज यूयू ललित और जज इंदु मल्होत्रा की बेंच ने एक साथ सुनवाई की. इन सभी पर अब अंतिम सुनवाई 19 फरवरी को की जाएगी. 

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