Supreme court on reservation : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड बदलने से इनकार किया

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक मानदंड निर्धारित करने से इनकार कर दिया न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र […]

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Supreme court on reservation : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड बदलने से इनकार किया

Aanchal Pandey

  • January 28, 2022 12:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए एक मानदंड निर्धारित करने से इनकार कर दिया

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकती है और ऐसा करना राज्यों को करना है।

केंद्र ने इससे पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन की सच्चाई है कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है। शीर्ष अदालत ने 26 अक्टूबर, 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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