Supreme Court on Rafale Deal: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राफेल डील पर दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकते हैं. इस समीक्षा पर विचार किया जाएगा. हालांकि सुनवाई के लिए तारीखों का ऐलान तभी किया जाएगा जब एक उचित पीठ का गठन हो जाता है.
नई दिल्ली. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा कि राफेल मामले में अपने फैसले की समीक्षा पर विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर हुई थीं. इन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. इन याचिकाओं पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग उठाई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि राफेल मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने पर विचार किया जाएगा.
हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की जाएगी. तारीख तभी तय होगी जब समीक्षा के लिए उचित पीठ का गठन हो जाएगा. अभी इसपर केवल विचार किया जाएगा क्योंकि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच गठन करना आवश्यक है. दरअसल राफेल पर 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था. इस फैसले के बाद चार याचिकाएं दाखिल की गई.
एक याचिका केंद्र सरकार ने और बाकि प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी ने दायर की. प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. केंद्र सरकार की याचिका में कहा गया कि कोर्ट के फैसले में सीएजी रिपोर्ट संसद के सामने रखी गई थी जिसपर की गई टिप्पणी को ठीक करें. वहीं प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी की पुनर्विचार याचिका में अदालत से राफेल आदेश की समीक्षा करने के लिए मांग रखी गई है. इस याचिका में कहा गया था कि सरकार ने राफेल जेट का अधिग्रहण करने के लिए निर्णय लेने की सही प्रक्रिया का पालन किया है.