नई दिल्ली। Supreme Court On New Criminal Law: सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से रोकने की मांग पर सोमवार (20 मई, 2024) को सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह लाए गए कानूनों को संसद में जरूरी […]
नई दिल्ली। Supreme Court On New Criminal Law: सुप्रीम कोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से रोकने की मांग पर सोमवार (20 मई, 2024) को सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह लाए गए कानूनों को संसद में जरूरी बहस के बिना पास किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ कमिटी बनाए, जो इन कानूनों की व्यावहारिकता की जांच करे।
जस्टिस बेला त्रिवेदी तथा पंकज मिथल की पीठ ने याचिका को बिना सही अध्ययन के दाखिल करार दिया। अदालत के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने याचिका वापस ले ली। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर याचिकाकर्ता याचिका पर बहस करता तो जुर्माना लगाया जाता।
पिछले साल संसद में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता तथा भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन विधेयकों पर अपनी मुहर भी लगा दी थी। ये तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे।
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