Supreme Court On Farmer Protest : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं तो इसका समाधान खोजा जाए। कोर्ट ने सोमवार (23 अगस्त) को नोएडा निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “आपको समाधान खोजना होगा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह, नोएडा और दिल्ली के बीच सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ''
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हैं तो इसका समाधान खोजा जाए। कोर्ट ने सोमवार (23 अगस्त) को नोएडा निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “आपको समाधान खोजना होगा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह, नोएडा और दिल्ली के बीच सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ”
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज एसके कौल ने नोएडा निवासी द्वारा किसानों के विरोध के चलते सड़कों पर नाकेबंदी से राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह आसान यातायात के लिए किसानों से क्षेत्र खाली करने का आग्रह कर रही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को समाधान खोजने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा, ”आपको समाधान खोजना होगा क्योंकि समाधान केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के हाथ में है.” याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के बाद भी सार्वजनिक सड़कों का पालन नहीं किया गया है. उन्हें यातायात के लिए सुलभ रखें याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के सिंगल मदर होने के कारण उसके लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना मुश्किल हो गया है।