नई दिल्ली. दिल्ली में पार्किंग समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली के सभी नगर निगमों और कैंटोनमेंट बोर्ड को 15 दिन में फुटपाथ से अतिक्रमण साफ कराने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मकान का नक्शा पास करने से पहले 25 साल की पार्किंग प्लान को जरूर देखें. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी नगर निगमों और कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, उस पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए. 15 दिन का नोटिस देकर जगह खाली करने को कहें और न करने की स्थिति में अथॉरिटी खाली कराए जिसका खर्चा अतिक्रमण करने वाले से वसूला जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिए कि दिल्ली मेंटिनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेसेस 2019 को 30 सिंतबर तक लागू किया जाए. नियम लागू करने के बाद सभी अथॉरिटी ये सुनिश्चित करें कि नियमों को जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं. दिल्ली सरकार किसी भी बिल्डिंग को बनाने की इजाजत देने से पहले ये सुनिश्चित कर ले अगले 25 साल तक पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार EPCA नगर निगम व्यावसायिक जगहों पर पार्किंग के लिए ये सुनिश्चित करे कि RIFD tags, पार्किंग गाइड लाइन, इनफार्मेशन सिस्टम लगे हों.
इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2020 में होगी. दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारें और ऑथॉरिटी आम लोगों के लिए सड़क पर चलने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने में बिल्कुल असफल हो गयी हैं.
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