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Supreme Court New Judges: सुप्रीम कोर्ट को मिले चार नए जज, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति, चीफ जस्टिस सूर्यकांत अनिरुद्ध बोस ए एस बोपन्नाबी आर गवई शामिल

Supreme Court New Judges: सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिले हैं. राष्ट्रपति ने चार नए सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की है. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, झारखंड सीजे अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी एच सी सीजे ए एस बोपन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने. - शपथ गुरुवार या शुक्रवार को होने की संभावना है - इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 हो गई है

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Suprene Court CJI On Ayodhya Land Dispute Case:
  • May 22, 2019 4:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Supreme Court New Judges: सुप्रीम कोर्ट को चार नए जज मिले हैं. राष्ट्रपति ने चार नए सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की है. बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, झारखंड चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ए एस बोपन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं. शपथ गुरुवार या शुक्रवार को होने की संभावना है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जिन चार सदस्यों की नियुक्ति की है उन्होंने सभी ने पहले ही अपने आवेदन सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट में जज के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी. ये जज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस के पदों पर नियुक्त थे. सुप्रीम कोर्ट में जज के पदों के लिए कई हाई कोर्ट जजों और चीफ जस्टिस ने आवेदन किया था.

कोलेजियम ने वरिष्ठता मानदंड के साथ-साथ जजों की क्षमता, आचरण और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इनके नाम को आगे बढ़ाया. सुप्रीम कोर्ट में एससी/ एसटी प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए जस्टिस गवई के लिए सिफारिश की गई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत की सिफारिश सभी उच्च न्यायालयों के लिए, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में उचित प्रतिनिधित्व देने को ध्यान में रखते हुए किया गया था.

वहीं बाकि दो जजों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और चीफ जस्टिस ए एस बोपन्ना की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज करवाई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह देनी चाहिए. उन्होंने दोबारा केंद्र के पास दोनों जजों की सिफारिश भेजी थी.

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