नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ‘मसल्टी बनाम यूपी राज्य’ केस 1964 का जिक्र करते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने भले ही कोई हमला नहीं किया है, लेकिन वह शख्स हमलावरों कि भीड़ में शामिल रहा हो तो ऐसे में उसे भी सजा का प्रावधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1964 के ‘मसल्टी बनाम यूपी राज्य’ केस का जिक्र किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हिंसक भीड़ की उपस्थिति में व्यक्तिगत जवाबदेही के मुद्दे पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है । इस फैसले ने कानून के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है, जिसमें यह बताया गया है कि हिंसक सभा में उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसने हिंसा के किसी भी प्रत्यक्ष कार्य में भाग नहीं लिया हो।
निर्दोषों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है
यह निर्णय हिंसक सभाओं में भाग लेने या उनसे संबद्ध होने के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, इस फैसले की संभावित दुरुपयोग के बारे में भी चिंता पैदा करता है, जहां निर्दोष दर्शकों या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक स्थिति के निकट होने के कारण अनुचित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है।
शांति और हिंसक भीड़ के अंतर को दर्शाता है
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शांतिपूर्ण सभा और हिंसक भीड़ के बीच स्पष्ट अंतर की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खासकर उन स्थितियों की ओर ध्यान दिलाता है जो हिंसा में बदल सकती हैं। यह उन समूहों या सभाओं को चुनने में सावधानी और विवेक बरतने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है ।
नाजुक संतुलन को बनाए रखने की है आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक बातचीत को प्रेरित करता है, जिसमें एसोसिएशन के परिणामों की गहरी समझ, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था एंव न्याय बनाए रखने की आवश्यकता के बीच नाजुक संतुलन पर जोर दिया जाता है ।
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