नई दिल्ली। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस पर शीघ्र सुनवाई […]
नई दिल्ली। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होनी है। इस बाबत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। हालांकि दिसंबर माह के मध्य में लगाई गई इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई। अब इस केस में शुक्रवार को इस मेंशनिंग पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि मस्जिद समिति ने सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को भी चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के आदेश दिए थे जिसे मुस्लिम पक्ष ने अवैध बताया है।
इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि 26 मई 2023 को कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार की थी। इसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है।
दरअसल, ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ तथा 7 अन्य लोगों ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे कराने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे ही है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर था। वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो की हिंदू मंदिरों की विशेषता है।