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Mohammad Zubair Bail: फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को नोटिस

Mohammad Zubair Bail: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुबैर ने जमानत याचिका […]

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Mohammad Zubair Bail: फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, यूपी पुलिस को नोटिस
  • July 8, 2022 2:20 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

Mohammad Zubair Bail:

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुबैर ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद जुबैर ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

शर्त पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों कि लिए अंतरिम जमानत शर्तो पर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वे इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छेड़ेंगे।

सॉलिसीटर जनरल ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जमानत नहीं देने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जुबैर ने केवल एक ट्वीट नहीं किया है, बल्कि उनकी ऐसे अपराध करने की हमेशा से ही आदत रही है।

27 जून को हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153 ए और 295 ए के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस की मांग पर अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जुबैर को पुलिस हिरासत में भेजा था।

अशांति फैलाने का आरोप

गौरतलब है कि जुबैर की गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में हुई थी। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, उसे जुबैर के खिलाफ 27 जून को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, इसमें जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट का ज़िक्र था। पुलिस ने बताया है कि इस संबंध में आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत केस दर्ज कर जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

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