नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच न्यायाधीशओं के नामों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पांच जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर रविवार तक कोई फैसला लिया जाएगा। […]
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच न्यायाधीशओं के नामों को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पांच जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर रविवार तक कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। यह पांचों जज सोमवार को शपथ लेगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी।
किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए बताया कि कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश किए गए नामों पर सरकार ने मंजूरी दे दी है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगाने के बाद जजों को नियुक्त करने का वारंट जारी कर दिया गया है। बता दें, कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश 13 दिसंबर 2022 को की थी।
The following senior most Judges of the High Courts of Rajasthan, Patna and Manipur are appointed as Acting Chief Justices of the respective High Courts.
I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/LJVbroWTSV— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 4, 2023
लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी थी। इससे एक दिन पहले ही जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी और इसे बहुत गंभीर मुद्दा बताया था।
इन पांच जजों के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वाेच्च अदालन में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीषसमेत कुल 34 जज हो सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या 27 थी, बाग में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो और नाम सरकार के पास मजंरी के भेजे थे, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्टट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है।
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