नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए पटाखों के बारे में अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली, नया साल, क्रिसमस, शादी आदि मौकों पर रात को 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखे कम प्रदूषण वाले होने चाहिए. लड़ी वाले पटाखे नहीं जलाए जा सकते. लेकिन बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जबरन धज्जियां उड़ाने की खुलेआम धमकी दी है.
उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, ”मैं अपनी दीवाली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा. हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नही कर सकता. मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो में खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा.”
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों पर फैसला सुनाते हुए कम आवाज और कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत कम हो. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके अलावा ऑनलाइन पटाखे बेचने पर भी रोक का आदेश दिया है. कम शोर और कम प्रदूषण वाले पटाखे भी सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही बेच पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल कराने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा. अगर किसी इलाके में आदेश का पालन नहीं हुआ तो एसएचओ को निजी तौर पर अवमानना का दोषी पाया जाएगा.
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