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आयकर विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को खरी-खरी सुनाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पिकनिक की जगह नहीं है. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सवालिया निशान उठाए थे.

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Supreme Court fined 10 lac on Income Tax Department and said this is apex court not public place
  • September 2, 2018 5:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. एक याचिका के लंबित होने की बात करते हुए अदालत को ‘गुमराह करने को लेकर’ सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाई है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत पिकनिक की जगह नहीं है और उससे इस तरह बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए. जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयकर विभाग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंकते हुए कहा कि वह इस बात से परेशान हैं कि आयकर आयुक्त के जरिए केंद्र सरकार ने इस मामले को इतने हल्के में लिया.

न्यायामूर्ति जस्टिस मदन लोकुर वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग ने 596 दिनों के देरी के बाद याचिका दायर की और विलंब के लिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आयकर विभाग की ओर से अपर्याप्त और अविश्वसनीय बातें कही गईं. इस पीठ में न्यायामूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायामूर्ति दीपक गुप्ता शामिल थे.

अदालत के वकील ने आयकर विभाग से कहा, आप ऐसा मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई पिकनिक की जगह नहीं. क्या आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं. पीठ ने आगे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते. शीर्ष अदालत ने कहा कि गाजियाबाद के आयकर आयुक्त की ओर से दायर एक याचिका में विभाग ने कहा कि 2012 में दी गयी एक उसी तरह की अर्जी अब भी अदालत में लंबित है.

पीठ के मुताबिक, आयकर विभाग जिस याचिका को लंबित बता रहा उसका निर्णय 2012 में ही हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की याचिका खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने बहुत ही गुमराह करने वाला बयान दिया है, अदालत ने आगे कहा कि हम काफी हैरान हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर के जरिए केंद्र सरकार ने इस मामले को इतने हल्के में लिया.

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