Supreme Court: नए कानून के तहत न हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, SC में की गई मांग

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के दो खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होगी. इस बीच इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. ऐसी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को नए कानून, चुनाव आयुक्त (सेवा और व्यवसाय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने यह याचिका दायर की गई है. फिलहाल चुनाव आयुक्तों के तीन में से दो पद खाली हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र शेष सदस्य हैं। इससे पहले फरवरी में अनूप पांडे ने चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे।

 

Tuba Khan

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