नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने IPS अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे. अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल की थी. IPS अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि IPS अफसर राकेश अस्थाना को नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नही किया है. कॉमन कॉज NGO ने अपनी याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के ख़िलाफ़ की गई है. ऐसे में सरकार के इस फ़ैसले को रद्द किया जाए. उनके खिलाफ इंकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था.
बता दें कि राकेश आस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया है कि जिस अधिकारी की नियुक्ति इस पद पर होनी थी उसका ट्रांसफर कर दिया गया है. याचिका में सरकार पर जानबूझकर गुजरात कैडर के अफसर को इस पद पर नियुक्त करने का आरोप लगाया गया है और उनकी नियुक्ति को रद्ध करने की मांग की गई है.
राकेश अस्थाना 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं. मोदी सरकार ने अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया है. सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा दो दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. इसके पहले सीबीआई में सबसे वरिष्ठ आर के दत्ता का ट्रांसफर 30 नवंबर को गृह मंत्रालय में कर दिया गया था. माना जा रहा था कि अनिल सिन्हा के रिटायर होने के बाद दत्ता ही सीबीआई के निदेशक बनेंगे.
फिलहाल CBI के एक्टिंग डायरेक्टर बने रहेंगे राकेश अस्थाना, अगली सुनवाई 17 जनवरी को
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