नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तंबाकू व सिगरेट के पैकेट पर नई तस्वीर के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नई तस्वीर संबंधी चेतावनी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि देश में मुंह के कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं. सरकार नई तस्वीर से सिर्फ जानकारी दे रही है. अब इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा.
दरअसल केंद्र सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि एक सितंबर 2018 से तंबाकू के सामानों पर चेतावनी के नई तस्वीर छापी जाएगी. जिसमें एक व्यक्ति के गले में छेद दर्शाया जाएगा. तस्वीर पर लिखा होगा कि तंबाकू से गले का कैंसर होता है. सरकार के इस नोटिफिकेशन को तंबाकू कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौदी दी थी.
तंबाकू व्यापारियों का कहना है कि एेसे नोटिफिकेशन उनके व्यापार करने के अधिकार का हनन है. जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुुनौती दी थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नई तस्वीर संबंधी तस्वीर पर रोक लगाने से मना कर दिया. सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तस्वीर में आखिर गलत क्या है. बता दें सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि एक सितंबर 2018 से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नई तस्वीर लगेगी जिसमें एक शख्स के गले में छेद को दर्शाया जाएगा और तस्वीर पर लिखा जाएगा तंबाकू से गले का कैंसर होता है. जिस पर तंबाकू व्यापारियों ने विरोध जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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