नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीबीआई मामले में सुनवाई की है. सोमवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि शारदा चिट फंड मामले की जांच में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ ही कहा गया था कि राजीव कुमार ने इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की है. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार को सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि राजीव कुमार को खुद सीबीआई के सामने पेश होना होगा. इसके अलावा आदेश दिए गए हैं कि राजीव कुमार शारदा चिट फंड मामले में जांच को दौरान सीबीआई के साथ मौजूद रहें और उन्हें पूर्ण सहयोग दें.
- आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राजीव कुमार के पक्ष में खड़ी ममता बनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है. ममता बनर्जी का कहना था कि सीबीआई गलत तरीके से बिना जानकारी के राजीव कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची थी. आज राजीव कुमार के खिलाफ किसी तरह के कड़े कदम नहीं उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ममता बनर्जी ने कहा, ‘ये हमारी नैतिक जीत है. हमें न्याय और सभी संस्थानों की पूरी इज्जत है. हम बेहद आभारी हैं.’
- उन्होंने राजीव कुमार के सीबीआई के सामने पेश होने वाले आदेश पर कहा, ‘राजीव कुमार ने कभी भी नहीं कहा था कि वो पेश नहीं होंगे. उन्होंने कहा था कि अकेले में नहीं बल्कि सभी के मौजूद रहते वो सीबीआई से बात करेंगे. अगर आपको किसी तरह की सफाई चाहिए तो बैठिए बात करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया? वो उसे गिरफ्तार करना चाहते थे. वो एक सीकरेट मिशन पर रविवार को बिना नोटिस के उसके घर गए. कोर्ट ने कहा है कोई गिरफ्तारी नहीं. हम आभारी हैं. इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा.’
- वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बाजपा नेता और वरिष्ठ वकील नलीन कोहली ने कहा, ‘सीजीआई पीठ ने आदेश दिए हैं कि सीबीआई की जांच में राजीव कुमार खुद पेश होंगे साथ ही वो जांच में सीबीआई को पूर्ण सहयोग देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह के जबरदस्ती वाले कदम नहीं उठाए जाएंगे. वहीं कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि जवाब देने के बाद संबंधित अधिकारियों को निजी तौर पर पेश भी होना होगा. यदि 20 फरवरी को उन लोगों को पेश होना होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल द्वारा 19 फरवरी को बता दिया जाएगा.’
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, ‘आज पार्टी की तरफ से हमें बड़े सवाल पूछने होंगे. शारदा चिट फंड के जरीए कई छोटे निवेशकों के रुपये धोखे से लूटे गए. क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि जांच हो? ममता जी इस पर चुप क्यों हैं? क्यों और राजनैतिक पार्टी इस पर चुप हैं? सुफ्रीम कोर्ट के ये आदेश साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए दिए गए थे. जांच सही ढंग से की जानी चाहिए. इसका राजनीतिकरण ना किया जाए. ये सीबीआई के लिए नैतिक जीत है.’
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